अभी हुए हैं लागू ये 6 नये नियम, जानने हैं बहुत जरूरी
अभी हुए हैं लागू ये 6 नये नियम, जानने हैं बहुत जरूरी
नई दिल्ली। तमाम उतार-चढ़ावों भरा साल 2021 बीत चुका है और नया साल 2022 अपने साथ कुछ नियमों में बदलाव लेकर आया है। देश में एटीएम से पैसा निकालने (ATM Withdrawal), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में पैसा जमा करने, बैंक लॉकर (Bank Locker), बैंक केवाईसी (Bank KYC) और GST सहित कई क्षेत्रों के नियमों में बदलाव हुए हैं। यह बदलाव जनवरी 2022 से लागू हो गए हैं। ऐसे में आपके लिए नये नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए, हम आपके लिए कुछ नियमों की जानकारी लेकर आए हैं।
IPPB में पैसा जमा करने और निकलने पर शुल्क
1 जनवरी, 2022 से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के खाताधारकों को निर्धारित सीमा से अधिक पैसों की निकासी और डिपॉजिट करने पर चार्ज देने का नियम लागू कर दिया गया है। आप हर महीने बिना किसी चार्ज के 25 हजार रुपये निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा निकलने पर 0.50 फीसदी शुल्क (न्यूनतम 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन) देना होगा। इसके अलावा, आप हर महीने 10 हजार रुपये बिना किसी शुल्क के जमा कर सकते हैं जबकि इससे अधिक जमा करने 0.50 फीसदी शुल्क (न्यूनतम 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन) देना होगा।
ATM निकासी शुल्क
1 जनवरी 2022 से बैंकों को मासिक मुफ्त एटीएम (ATM) निकासी सीमा के बाद प्रत्येक लेनदेन पर 20 रुपये के बजाय 21 रुपये चार्ज करने की अनुमति है। यानी, बैंक अपने ग्राहकों से इसके लिए 21 रुपये चार्ज करेंगे। हालांकि, ग्राहक अपने खुद के बैंक एटीएम से 5 निःशुल्क एटीएम निकासी सीमा और अन्य बैंक एटीएम से 3 निःशुल्क एटीएम निकासी सीमा का लाभ उठाना जारी रखेंगे।
बैंक लॉकर के निमय
अब बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा चोरी या धोखाधड़ी के कारण लॉकर (Bank Locker) में रखे सामान के नुकसान के लिए दायित्व से किनारा नहीं कर सकते। 1 जनवरी 2022 से इससे जुड़े नियम लागू हो गए हैं। इस नियम को लेकर आरबीआई ने 18 अगस्त 2021 की अधिसूचना जारी की थी। भारत के केंद्रीय बैंक ने इस तरह के नुकसान के लिए बैंक की देनदारी को मौजूदा वार्षिक बैंक लॉकर किराए के 100 गुना पर रखा है।
बैंक केवाईसी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थानों के लिए नियमित तौर पर केवाईसी (Bank KYC) अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। इससे पहले, आरबीआई ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए विनियमित इकाइयों के लिए केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि दिसंबर अंत तक बढ़ाई थी। लेकिन, अब इसे 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
ITR लेट फीस
ITR फाइल करने के आखिरी तारीख निकल गई है। हालांकि, अब आप 31 मार्च 2022 तक लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन, इसके लिए पर धारा 234F के तहत 5,000 रुपये की लेट फिलिंग फीस लगेगी। लेकिन, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये तक सीमित है। देर से रिटर्न दाखिल करने के आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है।
एक जनवरी से लागू नई जीएसटी व्यवस्था में कई करों की दर और प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल हैं। इसमें ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर यात्री परिवहन या रेस्तरां सेवाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर का भुगतान करने की देयता शामिल है। साथ ही, फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जीएसटी करेक्शन हुआ है, इसके साथ ही सभी फुटवियर पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, जबकि रेडीमेड गारमेंट्स सहित कॉटन को छोड़कर सभी टेक्सटाइल उत्पादों पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगी।